April 27, 2024
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शब-ए-बारात एवं होली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पूरे हजारीबाग अनुमण्डल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी

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शब-ए-बारात एवं होली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पूरे हजारीबाग अनुमण्डल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी

हजारीबाग : धनंजय कुमार

उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के संयुक्त आदेशानुसार देश के विभिन्न भागों में घटित साम्प्रदायिक घटना एवं पूर्व के वर्षों में जिले में घटित घटना के आलोक में वर्तमान में साम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुए शब-ए-बारात एवं होली 2023 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु पूरे हजारीबाग अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दं०प्र०सं० की धारा 144 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी विद्या भूषण कुमार के द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है ताकि विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो सके।
इस दौरान निम्नांकित आदेश जारी किए गए हैं।
(1) शब-ए-बारात एवं होली के दिन किसी भी घातक हथियार अग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
(2) शब-ए-बारात एवं होली पर्व के अवसर पर Social Networking जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook and any other Social Media/Media Platform पर भड़काऊ साम्प्रदायिक मैसेज / ऑडियो/विडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालें संबंधित व्यक्ति / एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी।
(3) शब-ए-बारात / होलिका दहन एवं होली कार्यक्रम के दौरान जबरदस्ती न तो किसी को गुलाल / रंग लगाया जाय और न ही किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी की जाय जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
(4) शब-ए-बारात एवं होली पर्व के अवसर पर The Jharkhand Control of the use and play of Loudspeakers Act. 1955 का पालन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र Noise Pollution (Regulation & Control) Rule- 2000 की धारा (5) में निर्धारित मानक स्तर तक ही ध्वनि उत्पन्न हो तथा 10.00 बजे रात्रि से 6.00 बजे प्रातः तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाय।
(6) शब-ए-बारात एवं होली के दिन शांतिप्रिय और नशामुक्त कार्यक्रम होना चाहिए।
(7) दिनांक 07/03/2023 को आयोजित होलिका दहन का कार्यक्रम ऐसे जगह आयोजित हो जो बिजली के पोल, अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर हो।
(8) शब-ए-बारात / होलिका दहन एवं होली कार्यक्रम को आयोजित करने के दौरान यातायात व्यवस्था को बाधित नहीं किया जायगा।
(9) यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / पुलिस बल / सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
(10) यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी-विवाह में लागू नहीं होगा।
(11) यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06/03/2023 से 09/03/2023 तक लागू रहेगा।

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