रेल रोको आंदोलन मामला में पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान समेत 26 बरी
वर्ष 2015 में बैद्यनाथ धाम थाना प्रभारी माधुरी मिश्रा ने दर्ज करायी थी एफआईआर
संवाददाता – अजीत कुमार संतोषी
दुमका – अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दुमका कोर्ट जी आर 81/2015 एवम जीआर 7/22 के केस में सरकार बनाम सुरेश पासवान एवं अन्य सभी 25 को जितेंद्र राम के खंडपीठ ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया । बता दें कि वर्ष 2015 में बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन में रेल रोकने के आरोप में तत्कालीन रेल थाना प्रभारी माधुरी मिश्रा ने सुरेश पासवान सहित कुल 28 लोगों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर किया था जिसमें की सभी अभियुक्त बेल थे बता दें कि इस केस के दो अभियुक्त अनिरुद्ध आजाद एंव रंजन महथा का देहांत हो चुका है और आज बचे हुए 26 अभियुक्तों को जज जितेंद्र राम ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धमेंद्र नारायण प्रसाद एवं पंकज कुमार यादव ने अपना पक्ष रखा।
जिन अभियुक्तों को बरी किया गया उसमें झारखंड सरकार पुर्व नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान, झाविमो से तत्कालीन जिला अध्यक्ष नागेश्वर सिंह, तत्कालीन नगर अध्यक्ष बिनोद वर्मा, राकेश जयसवाल, संजय जयसवाल सत्यनाराण दास, बलवीर राय, रामदेव प्रसाद यादव, अजकांत कुमार, कामेश्वर यादव, डमरू प्रसाद यादव, चनकु पंडित, सनीचर्या देवी, मीरा देवी, रीता देवी, बदामी देवी, मुरारी प्रसाद राय, चंद्रा देवी, सुबोध कुमार, हर्षवर्धन सिंह, सुरेश वर्मा, विवेकानंद देव, शिवाजी चटर्जी, कैलाश चंद्र राव, अविनश वर्मा और सतीश वर्मा नाम शामिल है।