दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम राहत, 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे बाहर
आज ही निकल सकतें हैं जेल से बाहर
एजेंन्सी
दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने महज 5 मिनट से भी कम समय में अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें 4 जून को परिणाम घोषित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी की इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है।