पुलिस मुख्यालय में 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दर्ज प्राथमिकी की डीजीपी ने की समीक्षा
19 को गृह सचिव के संग हाईकोर्ट में होना है पेश
संवाददाता – हंसराज चौरसिया
रांची
1984 सिख विरोधी दंगा को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में दर्ज मामले की डीजीपी अजय कुमार सिंह ने समीक्षा की । विडियो काफ्रेंसिग के माध्यम से शुक्रवार की पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की गई । इस समीक्षा में रांची, जमशेदपुर, धनबाद एसएसपी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां, गढ़वा, पलामू, गिरीडीह, कोडरमा और धनबाद रेल एसपी ने भाग लिया । झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय गंभीर है समीक्षा के दौरान सिख दंगों से जुड़े करीब 350 दर्ज प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई । डीजीपी ने मामले में चल रहे अनुसंधान और ट्रायल की भी जानकारी ली ।
वहीं वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी । 1984 के सिख दंगे के मामले में मुआवजा और लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित मामले को लेकर बीते मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि इस संबंध में गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद भी दंगा प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है साथ ही उस समय दर्ज आपराधिक मामलों की स्थिति की जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है । इस पर अदालत में राज्य गृह सचिव और डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है उनसे अदालत में पूछा है कि आखिर मुआवजा देने में क्या समस्या आ रही है । मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी । वहीं कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हाजिर होने का निर्देश दिया ।