अग्रवाल बंधु हत्याकांड में अहम फैसला
लोकेश चौधरी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
रांची
कारोबारी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मामले में अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सजा पर सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा का फैसला आया। लोकेश के साथ इस हत्याकांड में सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी शामिल थे। तीनों लोगों के खिलाफ 30- 30 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है।अशोक नगर स्थित साधना न्यूज चैनल के कार्यालय में लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया था। दोषियों में न्यूज चैनल के मालिक लोकेश कुमार चौधरी, गार्ड धर्मेंद्र कुमार तिवारी और लोकेश का बॉडीगार्ड सुनील सिंह शामिल हैं। चौथे आरोपी ड्राइवर रवि शंकर लाल को कोर्ट ने निर्दोष ठहराते हुए बरी कर दिया था।तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था औज आज इस पर अदालत का फैसला आया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लोकेश चौधरी, सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी को हत्या करने, लाश छिपाने, आपराधिक साजिश रचने और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया। अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी व्यवसायी बंधु हेमंत अग्रवाल व महेंद्र अग्रवाल को 6 मार्च 2019 को दफ्तर में बुलाया था। पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद होने लगा। इसी बीच लोकेश चौधरी ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। दोनों की वहीं मौत हो गई थी।