सरहुल पर्व 2023 के दौरान सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किए आदेश
संवाददाता : हजारीबाग
सरहुल पर्व- 2023 के अवसर पर जुलूस दिनांक 24/03/2023 को निकाले जाने की संभावना है। पूर्व के दिनों में शरारती तत्वों के द्वारा सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत कई जगहों पर अफवाह फैलाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुई थी। उक्त को देखते हुए सरहुल पर्व- 2023 के अवसर पर जुलूस निकाले जाने की स्थिति में शांति भंग न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दंप्रसं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान निम्नांकित आदेश जारी किए गए है (1) किसी भी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। (2) सरहुल पर्व- 2023 के अवसर पर सोशल मिडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक व अन्य मीडिया प्लेटफार्म पर भड़काऊ साम्प्रदायिक मैसेज / ऑडियो/विडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति / एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी।
(3) द झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा साथ ही किसी भी परिस्थिति में डी०जे० बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
(4) सरहुल पर्व- 2023 के जुलूस के अवसर पर यातायात बाधित नहीं हो इसका ध्यान रखेंगे। (5) यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/पुलिस बल / सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। (6) यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी-विवाह में लागू नहीं होगा। (7) यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24/03/2023 को लागू रहेगा। चूँकि नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तामिला करवाना संभव नहीं है। फलस्वरूप एकतरफा (Ex-parte) आदेश पारित किया जाता है। इसे लागू करने की जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारी को होगी। पुलिस उपाधीक्षक / अंचल अधिकारियों / प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं थाना के नोटिस बोर्ड पर यह आदेश को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।