October 6, 2024
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देवघर उपायुक्त द्वारा निर्वाचन कार्य में बरती गयी लापरवाही, उदासीनता व उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के तहत् पंचायत सचिव को किया गया निलंबित

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देवघर उपायुक्त द्वारा निर्वाचन कार्य में बरती गयी लापरवाही, उदासीनता व उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के तहत् पंचायत सचिव को किया गया निलंबित

झारखंड न्यूज 24 देवघर झारखंड से अजीत कुमार संतोषी की रिपोर्ट

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देवघराजिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन, 2022 के क्रम में श्री सुबोध कुमार सिंह, पंचायत सचिव, प्रखंड मारगोमुण्डा को जिला पंचायत राज कार्यालय, देवघर में योगदान देकर मतपेटिका-सह-मतपत्र कोषांग में मतपत्र विच्छेदीकरण कार्य करने का आदेश दिया गया था। जिसके पश्चात सिंह द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसे में पुनः सिंह द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु सिंह द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अलावे अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए आदेश की अवहेलना के साथ श्री सिंह द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान अपनी धर्मपत्नि (पंचायत-प्रत्याशी) के प्रचार प्रसार में व्यस्त पाये गये। आगे प्रखंड विकास पदाधिकारी, मारगोमुण्डा से सिंह के दायित्वबोध का अनुपालन नहीं करने के विरूद्ध इनके कार्यकलाप के संबंध में समन्तव्य जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। साथ हीं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 (क) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अधीन सिंह द्वारा जानबूझकर अधोहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाया गया। साथ ही इनके द्वारा बरती गयी लापरवाही कार्य के प्रति उदासीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं निर्वाचन कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं रहने के कारण सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत् निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है। इसके अलावे निर्वाचन से संशक्त पदीय कर्तव्य को भंग करने का भी दोषी पाया गया। ऐसे में उपरोक्त आरोप के आलोक में श्री सुबोध कुमार सिंह, पंचायत सचिव, प्रखंड मारगोमुण्डा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सिंह का मुख्यालय देवघर प्रखंड रहेगा। वहीं पंचायत निर्वाचन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

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