खर्राटी में पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने बाल विवाह रुकवाया
बड़कागांव रितेश ठाकुर
बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत चौपदार बलिया पंचायत के खर्राटी गांव में पुलिस प्रशासन के द्वारा बाल विवाह रुकवाया गया। मौके पर प्रमुख फुलवा देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल, थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि चंदनपुरी और महिला पर्यवेक्षिका अनुराधा कुमारी के अलावा कई ग्रामीण उपस्थित थे। नाबालिक बच्ची के घर जाकर उसके घर वालों को समझाया गया। बता दें कि नाबालिक की उम्र 12 वर्ष एवं वह आठवीं क्लास की छात्रा है।
3 मार्च को नाबालिक की शादी लखनऊ के एक प्रौढ़ व्यक्ति से होने वाला था। जिसे गुप्त सूचना के आधार पर शादी को रुकवाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल एवं थाना प्रभारी मुकेश सिंह ने मौके पर उपस्थित नाबालिक की माता एवं घर वालों को समझाते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चियों का शादी करना कानूनन अपराध है। इसमें संलिप्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बच्चियों को पढ़ने का पूरा मौका अभिभावकों को देना चाहिए ताकि वे अपना भविष्य कर गढ़ सके। बच्चियां 18 वर्ष से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती है जिसके कारण उन्हें विवाहित जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं चाइल्ड लाइन के द्वारा माता-पिता के न रहने की स्थिति में नाबालिक बच्चियों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों के बारे में बताया गया एवं उन्हें 18 साल के बाद ही शादी करने की सलाह दी।