एसपी मनोज रतन चौथे ने सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ किया अपराध गोष्ठी का आयोजन, दिए कई निर्देश
संवाददाता : हजारीबाग
पुलिस अधीक्षक हजारीबाग मनोज रतन चौथे ने सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिनमें पिछले माह में घटित सभी महत्वपूर्ण अपराधिक कांडों की समीक्षा की गयी तथा सभी कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिए गए। 4 वर्षों से अधिक पुराने लंबित कांडों के अविलंब निष्पादन हेतु निर्देशित किया। सभी पुराने लंबित कांडों की समीक्षा कर उनके अविलंब निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। आगामी मोहर्रम को लेकर सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए। सिविल कोर्ट के सुरक्षा की नियमित रूप समीक्षा करते हुए सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध शराब की चुलाई एवम् बिक्री तथा अवैध पोस्ता एवं अफीम की खेती करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्घ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया तथा उनके विरुद्घ सीसीए का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला प्रताड़ना एवं हिंसा तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कांडों में अविलंब कार्रवाई करते हुए 60 दिनों के भीतर उन कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। नशाखोरी के पदार्थ खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। विभिन्न सोशल मिडिया की मोनिटरिंग करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्घ कड़ी कानूनन कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलीयों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। संगठित अपराध गिरोहों, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सीसीए एवं एनएसए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सरकारी जमीन से संबंधित जितने भी मामले थाना में लंबित है, उन्हें यथाशीघ्र संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उसका निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध कोयला, बालू एवं पत्थर उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवम् जिला खनन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अवैध खनन पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। जमानती तथा गैरजमानती वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की-जब्ती के त्वरित निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया। विभिन्न आयोगों से प्राप्त विभिन्न परिवादों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।