11 ब्रांड के पान मसालों पर 1 साल के लिए प्रतिबंधित, बेचने और स्टॉक करने पर होगी सख्त कार्रवाई
संवाददाता-हंसराज चौरसिया
सिमडेगा- झारखंड में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 11 ब्रांड के पान मसालों को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है । पान मसालों पर प्रतबंध को लेकर अब अलग जिलों के जिला प्रशासन की ओर से भी सख्त निर्देश दिये जा रहे हैं । इसी के तहत सिमडेगा अभिहित सह अनुमण्डल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार ने कहा कि सिमडेगा में इन प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री और भंडारण पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा अगर कहीं प्रतिबंधित पान मसाला बिक्री करते या भंडारण करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पान मसाला रजनीगंधा, राजनिवास, पानपराग, शिखर, दिलरूबा, मुसाफिर, मधुपानमसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सोहरत पान मसाला और पानपराग प्रीमियम पान मसाला को प्रतिबंधित किया गया है । इसका विनिर्माणकर्ता भण्डारण वितरण या बिक्री पर अगले एक वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित लगाया गया है । इसका विनिर्माणकर्ता भण्डारण वितरण या बिक्री पर अगले एक वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित लगाया गया है । उन्होने कहा कोविड-19 के दृष्टिगत सभी खाद्य करोबारियों होटल मालिकों को सख्त आदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान होटल इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें । नियमित रूप से मास्क, हैन्डग्लब्स, हैयरनेट एवं सैनिटाइजर तथा समाजिक दूरी का अनुपालन सख्ती से करें. उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जाता है कि खाद्य कारोबारी बिना लाईसेंस रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार का संचालन कर रहे है जो गैर कानूनी है तथा कुछ खाद्य करोबारी जिन्हें लाईसेंस की आवश्यकता है, वे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही अपना करोबार चला रहे है । उन्हें सख्त आदेश दिया जाता है कि वे अपना ऑनलाईन लाईसेंस जल्द से जल्द बनवा लें, अन्यथा औचक निरीक्षण के क्रम में पकड़े जाने पर अर्थदण्ड के साथ खाद्य सुरक्षा के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी ।