कल से किसान मंच का जेल भरो आंदोलन होगा शुरू, गिरफ्तारी नहीं हुई तो सैकड़ों की संख्या में किसान टावर चौक को करेंगे जाम
रिपोर्ट शुभम कुमार
बिना रिश्वत के रजिस्टर 2 व खतियान की मांग को लेकर किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना 41 दिनों तक चला था । केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आश्वासन पर किसान मंच के सदस्यों ने पंचायत चुनाव होने तक धरना को स्थगित कर दिया था । केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि चुनाव होने तक धरना को स्थगित कर दें और अगर जिला प्रशासन आपके सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तो मैं खुद आप लोगों के साथ धरना में शामिल रहूँगी जब तक पूरी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है ।
लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने किसान मंच के जिला अध्यक्ष सहित तीन लोगों पर मुकदमा ( मुफ्फसिल थाना कांड संख्या – 48/22 ) दायर कर दिया । प्रशासन के दायर मुकदमे के कारण जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह एवं मौजा कमेटी अध्यक्ष टेक नारायण सिंह को समाहरणालय में सरेंडर कर जेल जाना पड़ा ।
जिलाध्यक्ष के जेल जाने से किसान मंच के सदस्य एवं जिले भर के किसान आक्रोशित हैं ।
बता दे कि बीते दिनों किसान मंच के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर डीसी ऑफिस धरना देने जा रहे किसान मंच के लगभग 300 में से किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह सहित 6 सदस्यों को मुफस्सिल थाना ले जाया गया था लेकिन शाम ढलते ढलते पीआर बांड भरवाकर सभी को रिहा कर दिया गया था । लेकिन बाद में जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह एवं और 2 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया ।
वहीं किसान मंच के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन ने धोखे से पहले तो पी आर बांड भरवा कर सभी को छोड़ दिया एवं बाद में सिर्फ 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया । अगर मुकदमा दर्ज करना ही था तो हम सभी 300 किसानों पर दर्ज करते दोषी हम सभी थे ।
इसलिए किसान मंच 31 मई को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगी
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, किसान मंच के संरक्षक अजित सिन्हा, आरटीआई एक्टिविस्ट कुंजलाल साव, रोहित यादव, विजय सिंह सहित किसान मंच के कई सदस्य गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
किसान मंच द्वारा बताया गया कि 31 मई के इस जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों से किसान इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
और हमारी मुख्य 3 मांगे
1) गिरिडीह मुफसील थाना कांड सं. 48/2022 में संलिप्त सभी 300 किसानों को नामजद अभियुक्त बना न्यायिक हिरासत में भेजा जाय।
2) प्रशासन में ब्याप्त भ्रष्टाचार को कायम रखने के नियत से सूचना अधिकार कानुन 2005 को अतिक्रमण कर रखे प्रथम अपिलीय पदाधिकारी सह अपर समाहर्त्ता (श्री विलसन भेंगरा) गिरिडीह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानुन की धारा 13 (घ) एवं भा0द0वि0 धारा 217 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश पारित किया जाय।
3) सूचना अधिकार कानुन 2005 को अक्षरशः लागु करने की गारंटी किया जाय।
उपरोक्त मांगे पुरी होने तक जेल भरो आन्दोलन व चक्का जाम जारी रहेगी।