भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव पर दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
रांची
झारखंड हाईकोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को बड़ी राहत मिली है उन पर लातेहार के बालूमाथ थाने में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है । प्रतुल शाहदेव पर मंटु राम नामक व्यक्ति ने मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने व हत्या के प्रयास को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी । इसके खिलाफ प्रतुल शाहदेव ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था उन्होंने अपनी याचिका में खुद को निर्देश बताते हुए कहा था कि चंदवा के अभिजीत प्लांट में स्क्रैप की लूट के खिलाफ आवाज उठाने के कारण स्क्रैप माफियाओं द्वारा फर्जी मुकदमा कराया गया है वहीं इस दौरान कोर्ट को कई दस्तावेज पेश कर शिकायतकर्ता और गवाहों के आपराधिक इतिहास को भी उजागर किया था । कोर्ट ने इस मामले में प्रतुल शाहदेव को निर्दोष बताते हुए दर्ज प्राथमिकी को फर्जी पाया और उसे निरस्त करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई । प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने पैरवी की वहीं शिकायतकर्ता की ओर से दीपांकर और साहिल ने बहस की ।