हमारे पास पाकिस्तान सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने किया आर्टिकल 32 का जिक्र
एजेंसी
नई दिल्ली –
सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान के समुद्र में भटकने के बाद गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों का मुद्दा उठाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजनीतिक मामलों को राजनीतिक रूप से सुलझाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसे मछुआरों को रिहा करने के लिए पाकिस्तान को निर्देश जारी नहीं कर सकती है और इस मामले का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता है।
न्यायिक समिति को पुनर्जीवित करने की मांग
पीठ तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दो गुजरात से और एक महाराष्ट्र से था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने भारत और पाकिस्तान के न्यायाधीशों वाली एक न्यायिक समिति को पुनर्जीवित करने की मांग की, जिसका गठन 2008 में कैदियों के मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल करने के लिए किया गया था। इसमें मछुआरे का मुद्दा भी शामिल था, जिन्हें एक-दूसरे के समुद्री क्षेत्र में भटकने के कारण गिरफ्तार किया गया था । पीठ ने कहा, आज परिदृश्य क्या है? आज देश के साथ क्या संबंध हैं? पीठ ने पूछा, ये सरकारी मुद्दे हैं। राजनीतिक मामलों को राजनीतिक रूप से सुलझाया जाएगा। याचिकाकर्ताओं से सरकार से संपर्क करने को कहा गया है।