उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक सहित तीन को उम्रकैद
ऐजेन्सी-
उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मामले में पूर्व संसद सदस्य अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ कोर्ट द्वारा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी। गौरतलब है की आज ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीँ दूसरी तरफ कोर्ट द्वारा इस मामले में अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। कोर्ट द्वारा अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि अतीक को फांसी होनी चाहिए थी। अतीक का आतंक खत्म होना चाहिए। मेरे बेटे की हत्या के केस में अतीक को फांसी होनी चाहिए। मेरे बेटे को अतीक ने तीन दिन कैद करके रखा था। अतीक अहमद को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए उन्होंने आगे कहा मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है। गौरतलब है की उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने 17 साल बाद सजा सुनाई है। वहीँ ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मामले में अतीक अहमद को सजा हुई है। इससे पूर्व जब आज भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को कोर्ट लाया गया तो अधिवक्ता वरुण देव पाल जूते की माला निकालकर अतीक अहमद के प्रिजन वैन के सामने आ गए और अतीक विरोधी नारे लगाने लगे। इसके साथ ही पूरे परिसर में वकील फांसी दो फांसी दो और अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे।