पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को करना पड़ा सरेंडर
झारखंड न्युज 24
राँची
झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। दो निजी मुचलके पर कोर्ट ने बंधु तिर्की को बेल दे दिया। 21 मई 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। अनगड़ा अंचलाधिकारी छवि बाला बाड़ा ने यह कांड दर्ज कराया था। मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का है।
अनगड़ा प्रखंड के एक स्कूल के मैदान में झाविमो की ओर से आहूत कार्यक्रम बंधु तिर्की ने अपने भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया से संबोधित किया था। वही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नाभि में तीर मारने की बात सभा को संबोधित करते समय बंधु तिर्की ने कहा था। मामले में कोर्ट के निर्देश पर बंधु तिर्की ने सरेंडर कर जमानत दाखिल की। जहां से दो निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की गई।