राघव चड्ढा के निलंबन मामले में SC का बड़ा दखल, राज्यसभा सचिवालय को नोटिस देकर मांगा जवाब
एजेंसी
नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन के मामले में बड़ा दखल दिया है । इसके तहत निलंबन पर राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से सहायता मांगी है सुप्रीम कोर्ट अब 30 अक्तूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा । CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, अदालत को यह जांचने की जरूरत है कि क्या किसी सदस्य को जांच लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है आनुपातिकता का मुद्दा ये है कि क्या किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए नियम 256 लागू किया जा सकता है । वकील शादान फरासत ने कहा ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है इसे सत्र से परे नहीं किया जा सकता है इसे सत्र से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है ।