May 20, 2024
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सीओ ने बरही चौक में पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झण्डा बिना अनुमति के लगाने पर लगाया प्रतिबंध

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सीओ ने बरही चौक में पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झण्डा बिना अनुमति के लगाने पर लगाया प्रतिबंध

पहले से लगे सभी पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झण्डा को हटाने का दिया निर्देश

संवाददाता : बरही

बरही अंचलाधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो ने बरही चौक में विभिन्न दल, संप्रदाय, धर्म विशेष तथा व्यक्तिगत पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झण्डा बिना अनुमति के लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश जारी करते हुए बताया कि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डिफेसमेन्ट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1985 के तहत बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना सरकारी, सार्वजनिक स्थल, भवन तथा चौक चौराहा पर पोस्टर, बैनर लगाना पूर्णतः वर्जित है। कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि बरही चौक में विभिन्न दल, संप्रदाय, धर्म विशेष तथा व्यक्तिगत पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, झण्डा बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के लगाया जा रहा है, जिससे समय-समय पर शांति भंग तथा विवाद की समस्या बनी रहती है। इस संबंध में उन्होंने आदेश जारी कर सभी संबंधित प्राधिकार, व्यक्ति विशेष तथा संबंधित पक्षों को निदेश दिया कि बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना किसी तरह का पोस्टर, बैनर, प्लैक्स, झण्डा बरही चौक चौराहे पर ना लगाए या फिर किसी तरह का विभिन्न दल, संप्रदाय, धर्म विशेष तथा व्यक्तिगत पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झण्डा अगर लगा हो तो अविलंब उसे हटाना सुनिश्चित करें। अन्यथा सेक्शन 3 (1) के डिफेसमेन्ट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1985 के तहत नियामनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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