बीज घोटाला मामले में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दोबारा कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किये, 22 जुलाई को अगली सुनवाई
रांची
46.10 करोड़ के बीज घोटाला मामले के अभियुक्त तत्कालीन कृषि मंत्री और वर्तमान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन पर ACB की विशेष अदालत में आज मंगलवार को सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों के बचाव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अदालत में दोबारा साक्ष्य प्रस्तुत किये । मंत्री ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरटीआई से मिले दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया । इसके बाद अदालत ने डिस्चार्ज पिटिशन पर अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है बता दें कि बीज घोटाला का मामला वर्ष 2003 से 2005 के बीच का है ACB ने अपनी जांच में पाया था कि यह घोटाला 46.10 करोड़ रुपये का है । वर्ष 2009 में आरोपियों के खिलाफ निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज समेत अन्य को आरोपी बनाया गया. फिलहाल अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होना है
। लेकिन आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए आरोपियों द्वारा डिस्चार्ज पिटिशन फाइल किया गया है ।