May 14, 2024
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रामनवमी पर्व 2023 के अवसर पर जारी निषेधाज्ञा 144 पर आंशिक संशोधन

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रामनवमी पर्व 2023 के अवसर पर जारी निषेधाज्ञा 144 पर आंशिक संशोधन

संवाददाता : हजारीबाग

रामनवमी पर्व- 2023 के अवसर पर मंगला जुलूस दिनांक 21/03/2023 एवं 28/03/2023 को निकाले जाने की संभावना है। पूर्व के दिनों में शरारती तत्वों के द्वारा सदर अनुमण्डल अन्तर्गत कई जगहों पर अफवाह फैलाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुई थी। उक्त को देखते हुए रामनवमी पर्व- 2023 के अवसर पर मंगला जुलूस निकाले जाने की स्थिति में परिशांति भंग न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए झापाक 261 / न्या0, दिनांक 13/03/2023 के आदेश जो, दिनांक 14/03/2023 से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू किया गया था उसे इस हद तक संशोधित करते हुए दं०प्र०सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई अपेक्षित है। ),
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग अपनी द०प्र०सं० के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दं०प्र०सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है तथा निम्नांकित आदेश जारी किए गए है।
(1) किसी भी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
(2) रामनवमी पर्व- 2023 के मंगला जुलूस के अवसर पर सोशल मिडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भड़काऊ साम्प्रदायिक मैसेज / ऑडियो/विडियों के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघनः करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति / एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी।

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(4) द झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में चलंत डी०जे० बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / पुलिस बल / सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

(5) यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी-विवाह में लागू नहीं होगा। (7) यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20/03/2023 से अगले आदेश तक लागू रहेगा। चूँकि नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तामिला करवाना संभव नहीं है। फलस्परूप एकतरफा (Ex-parte) आदेश पारित किया जाता है। इसे लागू करने की जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारी को होगी। इसे व्यापक रूप से प्रसारित कराने के लिए प्रेस विज्ञप्ति निकालने तथा पुलिस उपाधीक्षक / अंचल अधिकारियों/प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं थाना के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए यह निषेधाज्ञा आदेश अनुमंडल तथा न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 20/03/2023 को निर्गत किया गया।

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