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रांची-
राज्य सरकार द्वारा PESA कानून के अनुपालन में लापरवाही के चलते हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई में अदालत ने राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी।हाईकोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामला आदिवासी समुदाय के अधिकारों और PESA कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
