राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्डधारियों का e-KYC अनिवार्य
संवाददाता : हजारीबाग
जिला आपूर्ति कार्यालयहजारीबाग ने एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों के e-KYC को अनिवार्य घोषित किया है। यह निर्देश झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव द्वारा 29 नवंबर 2024 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिया गया।
आदेश के अनुसार, सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं को e-PoS मशीन के माध्यम से आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया लाभुकों के लिए निःशुल्क होगी। राशन कार्ड के मुखिया सहित सभी सदस्यों का e-KYC किया जाना अनिवार्य है।
इसके लिए विभाग ने e-PoS मशीन में c-KYC के लिए विकल्प उपलब्ध करा दिया है। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे लाभुकों को सूचित करते हुए समय सीमा के भीतर e-KYC प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने स्तर पर निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित तिथि तक सभी लाभुकों का e-KYC 100 प्रतिशत पूरा हो।