December 4, 2024
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गुमला- पलमा फोर लेन सड़क निर्माण में रैयत के साथ भू अर्जन विभाग द्वारा भेदभाव बरतने का आरोप

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गुमला- पलमा फोर लेन सड़क निर्माण में रैयत के साथ भू अर्जन विभाग द्वारा भेदभाव बरतने का आरोप

21 लाख मुआवजा को छह लाख मुआवजा बताकर भुगतान लेने का दबाव बना रहा है भू अर्जन विभाग

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सुधाकर कुमार गुमला

गुमला से पलमा फोर लेन सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और रैयतों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी लगभग हो चुकी हैl रैयतों को उनके मकानों के एवज में जिला भू अर्जन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर मुआवजा दिया गया है। अभी भी अनेकों लोगों को उनके मकानों और जमीन का अधिग्रहण नापी करने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया है।

क्या है पूरा मामला :

गुमला के ग्राम लांजी निवासी अनिता देवी पति गजेन्द्र साहु जिसका एक होटल एवं मकान जो एन एच 23 चौड़ीकरण में शामिल है। जिला भू अर्जन विभाग विभाग द्वारा एक नोटिस जारी कर भुगतान लेने के लिए सभी कागजात बैंक एकाउंट एवं आधार कार्ड के साथ मुआवजा राशि 21लाख 22हजार 8सौ रूपए भुगतान आदेश जारी कर दिया गया है। परंतु इसके एवज में भुक्तभोगी रैयत से डिमांड राशि देने में अक्षम बताने पर विभाग के द्वारा कोई दूसरी मुआवजा राशि देने का नोटिस नहीं जारी करते हुए पूर्व की निर्धारित राशि की जगह कटौती राशि देने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में जब रैयत द्वारा जन सूचना अधिकार कानून के तहत जानना चाहा तो भू अर्जन विभाग द्वारा कटौती राशि करने का कारण एक अंजान व्यक्ति रोपना उरांव द्वारा शिकायत पत्र को रैयत के यहां भेजा गया है। यहां बताते चलें कि इस व्यक्ति ने रैयत का मकान मिट्टी का एक कमरा वाला बताया है और तो और कहा गया है कि इंदिरा आवास योजना से घर बना है जो सरासर गलत है। इस संबंध में रैयत अनिता देवी पति गजेन्द्र साहु दोनों ने कहा है कि हम लोग गरीब हैं और कभी भी इंदिरा आवास का लाभ नहीं लिया गया है। इसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आकर कर सकते हैं। यह आवेदन भी गलत व्यक्ति के नाम से विभाग के ही कर्मचारियों द्वारा दिया गया है। क्योंकि इन्हें कमीशन राशि देने से हमलोग इंकार कर दिए हैं। इसके अलावा भी अन्य रैयतों से कमीशनखोरी करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें दिया जा रहा है।
क्या कहना है रैयत का :

रैयत अनिता देवी के पति गजेन्द्र साहु ने कहा है कि यदि भू अर्जन विभाग द्वारा पूरा मुआवजा राशि देने में आनाकानी की तो एक इंच भी हमारी जमीन नहीं देंगे और न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में अधिग्रहण भूमि में भ्रष्टाचार की गंध है। अनेकों उदाहरण उसके पास है जो बिना अधिग्रहित भूमि के ही कर्मचारियों पदाधिकारियों की मिलीभगत से मुआवजा भुगतान कमीशन राशि देने से लाभान्वित हो गए हैं। वहीं अनिता देवी रैयत ने कहा है कि गुमला एल आरडीसी,भू अर्जन विभाग से लेकर उपायुक्त गुमला के यहां न्याय पाने के लिए गुहार लगाई है पर कही से भी न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिससे हम काफी चिंतित हैं कि हमारी रोजी-रोटी कमाने की दुकान और मकान जो जुठे बर्तन मांजकर मेहनत से बनाया गया है। उसे बचाने के लिए आखिरी तक प्रयास जारी रहेगा। उसने कहा है कि जो भूमि अधिग्रहण किया गया है और मकानों के लिए तय मुआवजा राशि जो विभाग से निकली है उसमें सिर्फ हमारी कटौती क्यों है। अन्य रैयतों को पूर्व की निर्धारित राशि से ज्यादा लाभ उन्हें कैसे दिया जा रहा है। क्या गरीब और कानून की जानकारी नहीं रखने वाले के साथ विभाग अपनी मनमानी पर है। इसका उजागर होना चाहिए और न्याय के लिए अदालत तक जाएंगे ही बिना मुआवजा राशि लिए अपनी भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े गांधीवादी नीति से अपनी हक की लड़ाई करेंगे।

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